सचेतक (ह्विप) किसी राजनैतिक दल में वह व्यक्ति होता है जो उस दल में अनुशासन बनाये रखने के लिये उत्तरदायी होता है।
व्हिप के प्रकार:
व्हिप 3 तरह के होते हैं-
1. एक लाइन का व्हिप
2. दो लाइन का व्हिप
3. लाइन का व्हिप
व्हिप 3 तरह के होते हैं-
1. एक लाइन का व्हिप
2. दो लाइन का व्हिप
3. लाइन का व्हिप
इनमे से 3 लाइन का व्हिप अहम माना जाता है। इसे कठोर कहा जाता है। इसका इस्तेमाल सदन में अविश्वास प्रस्ताव जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर बहस या वोटिंग में किया जाता है।
इन तीनों व्हिप का उल्लंघन दल बदल विरोधी अधिनियम के तहत माना जा सकता है और उल्लंघन करने वाले सदस्य की सदस्यता रद्द कर दी जा सकती है।
लोकतंत्र के खिलाफ व्हिप:
व्हिप को लोकतंत्र की मान्यताओं के अनुकूल नहीं माना जाता है, क्योंकि इसमें सदस्यों को अपनी इच्छा के बजाय पार्टी की इच्छा के अनुसार कार्य करना होता है जो लोकतंत्र की भावनाओं के खिलाफ है।
व्हिप को लोकतंत्र की मान्यताओं के अनुकूल नहीं माना जाता है, क्योंकि इसमें सदस्यों को अपनी इच्छा के बजाय पार्टी की इच्छा के अनुसार कार्य करना होता है जो लोकतंत्र की भावनाओं के खिलाफ है।
नोट : राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति चुनाव में वोटिंग के लिए व्हिप जारी नहीं किया जा सकता है।