4/11/2021

RTI (आर.टी.आई) क्या होता है ?



भारतीय संविधान में आरटीआई (RTI - Right To Education ) या सूचना का अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 19 (1) के तहत एक मौलिक अधिकार के रूप में दर्जा दिया गया है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में लाया गया था। अनुच्छेद 19 (1) के अंतर्गत जैसे हर नागरिक को बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उसी तरह यह भी जानने का हक़ है की सरकार कैसे काम करती है और उसकी क्या भूमिका है।


सूचना का अधिकार अधिनियम, एक लोक प्राधिकरण द्वारा आयोजित जानकारी को प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करता है। अगर आपको किसी सूचना देने से मना किया गया है तो आप CIC ऑनलाइन का उपयोग कर केन्द्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के समक्ष अपील / शिकायत दर्ज कर सकते हैं।