भारत का राष्ट्रपति – President Of India

संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 52 से 78 में संघीय कार्यकारिणी का वर्णन है। संघीय कार्यकारिणी के अंतर्गत राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति,  प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और भारत के अटॉर्नी जनरल आते हैं। राष्ट्रपति भारत का सर्वोच्च अधिकारी होता है। राष्ट्रपति को देश का प्रथम नागरिक एवं सभी सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कहा जाता है। 


प्रमुख अनुच्छेद:

अनुच्छेद 52 : राष्ट्रपति का प्रावधान है।

अनुच्छेद 53 : राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्ति। 55(3)  राष्ट्रपति रक्षा बालो का सर्वोच्च कमांडर होगा।

अनुच्छेद 54 : राष्ट्रपति का चुनाव।

अनुच्छेद 55 : राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका। 55(3) एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान के द्वारा निर्वाचन होगा।

अनुच्छेद 56 : राष्ट्रपति का कार्यकाल।

अनुच्छेद 57 : राष्ट्रपति पुर्ननिर्वाचित होने की योग्यता।

अनुच्छेद 58 : राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने की योग्यता।

अनुच्छेद 59 : राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें।

अनुच्छेद 60 : राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान।

अनुच्छेद 61 : राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया।

अनुच्छेद 62 : राष्ट्रपति कार्यालय की रिक्ति को भरने के लिए चुनाव का आयोजन।

अनुच्छेद 65 : उप-राष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने या राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करने की शक्ति

अनुच्छेद 71 : राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित सभी शंकाओं और विवादों की जांच। 71(3)  संसद राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में नियम बना सकता है।

अनुच्छेद 72 : राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति एवं कुछ मामलों में सजा कम करने या निलंबित करने की शक्ति।

अनुच्छेद 74 : राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद का गठन करेंगे, जिसके मुखिया प्रधानमंत्री होते हैं। उनकी सहायता और सुझाव के आधार पर राष्ट्रपति मंत्रिमंडल पर सहमति देते हैं।

अनुच्छेद 77 : भारत सरकार की संपूर्ण कार्यपालिका कार्यवाही राष्ट्रपति के नाम से।

अनुच्छेद 78 : ‍राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्‍य का वर्णन।

अनुच्छेद 85 : दोनो सदनों के अधिवेशनों को आहूत करना, सत्रावसान करना तथा लोकसभा भंग करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है।

अनुच्छेद 86 : सदनों में अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार।

अनुच्छेद 87 : ‍राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण ( दोनो सदनों की संयुक्त बैठक ) प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात प्रतिवर्ष। 108 विशेष परिस्थितियों में संयुक्त बैठक आहूत करने का अधिकार भी राष्ट्रपति के पास है।

अनुच्छेद 123 : संसद के सत्रावसान के समय राष्‍ट्रपति को अध्‍यादेश जारी करने की शक्ति।

अनुच्छेद 143 : ‍उच्चतम न्‍यायालय से परामर्श करने की राष्‍ट्रपति की शक्ति। परंतु राष्ट्रपति परामर्श मानने के लिए बाध्य नहीं है।