4/04/2021

संविधान में प्रधानमंत्री – Prime minister in Constitution


भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 (1) में यह व्‍यवस्‍था की गई है कि राष्‍ट्रपति की सहायता करने तथा उसे सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा, राष्‍ट्रपति इस मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार अपने कार्यों का निष्‍पादन करेगा। इस प्रकार वास्‍तविक कार्यकारी शक्ति मंत्रिपरिषद् में निहित होती है जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है।


प्रधानमंत्री की नियुक्ति :

प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी।

राष्ट्रपति के मर्जी से मंत्री अपने पद पर बने रहेंगे। कोई एक मंत्री जो 6 माह तक किसी लगातार संसद का सदस्य नहीं है तो वह मंत्री पद पर बने रहने के लिए अयोग्य होगा।


शक्तियां एवं कार्य:

  1. कैबिनेट अथवा मंत्रिमंडल का नेता
  2. सरकार का मुखिया
  3. राष्ट्रपति और मंत्री मंडल के बीच संबंध अथवा कड़ी
  4. संसद का नेता
  5. विदेशी संबंधों में मुख्य प्रवक्ता
  6. पार्टी का नेता
  7. विभिन्न आयोगों का अध्यक्ष : प्रधानमंत्री कुछ आयोगों का वास्तविक अध्यक्ष होता है जैसे- योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, अंतर-राज्यीय परिषद, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद।