बाल विवाह निषेध (संशोधन) बिल, 2021 ( The Prohibition of Child Marriage (Amendment) Bill, 2021 ) को लोकसभा में 21 दिसंबर, 2021 को महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी ने पेश किया। इसे स्टैंडिंग कमिटी के पास भेज दिया गया। यह बिल महिलाओं के विवाह की न्यूनतम आयु को बढ़ाने के लिए बाल विवाह निषेध एक्ट, 2006 में संशोधन करने के लिए लाया गया है।
न्यूनतम आयु ?
बाल विवाह निषेध एक्ट, 2006 में विवाह की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और महिलाओं के लिए 18 वर्ष है। संशोधन बिल महिलाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु को बढ़ाकर 21 वर्ष करने के लिए लाया गया है।
यह बिल विवाह संबंधी कुछ अन्य कानूनों में भी संशोधन करेगा, ताकि उन कानूनों में महिलाओं की न्यूनतम आयु को बढ़ाकर 21 वर्ष किया जा सके। ये कानून है :
- भारतीय ईसाई विवाह एक्ट, 1872
- पारसी विवाह एवं तलाक एक्ट, 1936
- विशेष विवाह एक्ट, 1954
- हिंदू विवाह एक्ट, 1955
- विदेश विवाह एक्ट, 1969