भारतीय संविधान में 3 प्रकार आपात उपबंध है। अनुच्छेद 352, 356 एवं 360। जम्मू-कश्मीर राज्य में आपात उद्घोषणा का प्रावधान 2 प्रकार का है।
1: राज्य में जम्मू-कश्मीर के संविधान की धारा 92 के तहत राज्यपाल शासन का प्रावधान है।
2: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है।
1: राज्य में जम्मू-कश्मीर के संविधान की धारा 92 के तहत राज्यपाल शासन का प्रावधान है।
2: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है।
राज्य में सर्वप्रथम राज्यपाल शासन 27 मई 1977 को लगया गया था। प्रथम राष्ट्रपति शासन 7 सितंबर 1986 में लगाया गया था।
जम्मू-कश्मीर राज्य में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अधीन आपात की घोषणा राज्य सरकार की सहमति से ही किया जा सकता है। अनुच्छेद 360 के अधीन वित्तीय आपात राज्य में लागू नही होता।
जम्मू-कश्मीर राज्य में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अधीन आपात की घोषणा राज्य सरकार की सहमति से ही किया जा सकता है। अनुच्छेद 360 के अधीन वित्तीय आपात राज्य में लागू नही होता।