3/23/2021

बीमा संशोधन बिल 2021

कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमन ने 15 मार्च, 2021 को राज्यसभा में बीमा (संशोधन) बिल, 2021 को पेश किया। बिल बीमा एक्ट, 1938 में संशोधन किया गया है।

विदेशी निवेश: एक्ट में यह प्रावधान है कि विदेशी निवेशक किसी भारतीय बीमा कंपनी में 49% तक का पूंजी निवेश कर सकते हैं। इस भारतीय कंपनी पर किसी भारतीय एंटिटी का स्वामित्व और नियंत्रण होना चाहिए। यह बिल निवेश की इस सीमा को 49% से बढ़ाकर 74% करता है और स्वामित्व और नियंत्रण के प्रतिबंध को हटाता है। हालांकि यह विदेशी निवेश केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट अतिरिक्त शर्तों के अधीन हो सकता है।