क्या है 131वां संविधान संशोधन विधेयक और अनुच्छेद 240

केंद्र सरकार चंडीगढ़ को संविधान के अनुच्छेद 240 के दायरे में शामिल करने पर विचार कर रही है। लोकसभा और राज्यसभा में जारी बुलेटिन के अनुसार, आगामी शीतकालीन सत्र में इस संबंध में 131वाँ संविधान संशोधन विधेयक, 2025 प्रस्तुत किया जाएगा।

इस प्रस्तावित संशोधन का उद्देश्य चंडीगढ़ को अंडमान-निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव जैसे विधायिका-विहीन केंद्रशासित प्रदेशों की श्रेणी में लाना है, जिन्हें अनुच्छेद 240 के तहत संचालित किया जाता है। 

चंडीगढ़ को केंद्रशासित प्रदेश का दर्जा संविधान संशोधन से नहीं, बल्कि पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 (एक सामान्य संसदीय अधिनियम) के माध्यम से मिला था। अब 131 वाँ संशोधन के लागू होने पर चंडीगढ़ के लिए एक स्वतंत्र प्रशासक नियुक्त किए जाने का मार्ग खुल जाएगा। वर्तमान में पंजाब के राज्यपाल ही चंडीगढ़ के प्रशासक के रूप में कार्य करते हैं।

संविधान का अनुच्छेद 240 राष्ट्रपति को इन निर्दिष्ट केंद्रशासित प्रदेशों में शांति, प्रगति और प्रभावी शासन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक विनियम बनाने की शक्ति प्रदान करता है।

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